भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा दिया गया लाइसेंस है, जिसे हर उस व्यक्ति या संस्था को लेना अनिवार्य है जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वितरण या बिक्री करता है।
होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे
पैकेज्ड फूड बनाने वाले व्यवसाय
मिठाई की दुकानें
केटरिंग सर्विस
फूड ट्रक, क्लाउड किचन
दूध/डेयरी व्यवसाय
किराना और सुपरमार्केट
ऑनलाइन फूड डिलीवरी व्यवसाय (Swiggy, Zomato आदि पर रजिस्टर्ड व्यापारी)
FSSAI Registration (बेसिक)
छोटे व्यवसाय के लिए
सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम
FSSAI State License (राज्य लाइसेंस)
मध्यम स्तर का व्यवसाय
टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच
FSSAI Central License (सेंट्रल लाइसेंस)
बड़े व्यवसाय/एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने वाले
टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक
व्यवसाय का पैन कार्ड और आधार कार्ड
व्यवसाय का पता प्रमाण (रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल)
पासपोर्ट साइज फोटो
व्यवसाय से जुड़ी जानकारी (फूड कैटेगरी, प्रोडक्ट्स)
कंपनी का पंजीकरण प्रमाण (यदि कंपनी है)
पानी और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (कभी-कभी जरूरी होता है)
✅ आपके व्यवसाय को कानूनी मान्यता
✅ ग्राहकों में विश्वास और भरोसा
✅ सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता का लाभ
✅ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा
✅ भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही से बचाव
डिजिटल पब्लिक सेवा से
निकटतम डिजिटल सेवा केंद्र पर जाएं
आवश्यक कागज़ात और फोटो जमा करें
केंद्र से लाइसेंस आवेदन करा सकते हैं
1 से 5 साल तक के लिए लिया जा सकता है
समय पर रिन्यू (नवीनीकरण) कराना जरूरी है
बिना लाइसेंस फूड बिज़नेस चलाने पर ₹25,000 से लेकर ₹5,00,000 तक का जुर्माना और व्यवसाय बंद हो सकता है।
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| Frequently Asked Questions |
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