उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme - NFBS) मुख्य रूप से उन गरीब परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिनके घर के कमाऊ मुखिया (पुरुष या महिला) की किसी कारणवश असामयिक मृत्यु हो गई हो।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की मुख्य विशेषताएं
- एकमुश्त वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पात्र परिवार को सरकार द्वारा ₹30,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
- कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर: यह लाभ तभी मिलता है जब परिवार के मुख्य कमाने वाले व्यक्ति (जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो) की मृत्यु हो गई हो।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित: यह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से लागू की जाती है।
- DBT सुविधा: सहायता राशि सीधे लाभार्थी (आमतौर पर मृतक की पत्नी या आश्रित) के बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्रमुख लाभ
- तत्काल आर्थिक मदद: परिवार के मुखिया के चले जाने के बाद अचानक आए आर्थिक संकट को दूर करने में यह राशि सहायक होती है।
- कोई भेदभाव नहीं: यह लाभ सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते वे गरीबी रेखा के नीचे (BPL) आते हों।
- पारदर्शी प्रक्रिया: आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे लाभार्थी घर बैठे आवेदन कर सकता है और स्थिति ट्रैक कर सकता है।
पात्रता की शर्तें
- निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृतक की आयु: मृत्यु के समय मुखिया की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय: ₹46,080 से कम।
- शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय: ₹56,460 से कम।
- आवेदन की समय सीमा: मुखिया की मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी)।
- मुखिया की आयु का प्रमाण (आधार कार्ड/मार्कशीट)।
- आवेदक का आधार कार्ड और फोटो।
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
लाभ कैसे प्राप्त करें (आवेदन प्रक्रिया)
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- नया पंजीकरण: 'नया पंजीकरण' पर क्लिक करें और मृतक व आवेदक का विवरण भरें।
- दस्तावेज अपलोड: मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक विवरण स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट और प्रिंट: फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद प्रिंट कर लें।
- सत्यापन: आवेदन को तहसील/ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों (जैसे SDM/BDO) द्वारा सत्यापित किया जाएगा। रिपोर्ट सही होने पर राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।
क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आय प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं ताकि इस योजना में देरी न हो?
📝 नोट : 👉 आवेदन ऑनलाइन कराने अथवा सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।