यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष रूप से राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवकों को बिना नकद (Cashless) खर्च किए निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा देना है।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस योजना की विशेषताएं
- असीमित मुफ्त इलाज: सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में इलाज पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।
- प्राइवेट अस्पताल में लाभ: आयुष्मान भारत (PM-JAY) के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है।
- पूर्णतः डिजिटल: इसमें लाभार्थी को एक 'स्टेट हेल्थ कार्ड' जारी किया जाता है, जिसे दिखाकर कैशलेस सुविधा ली जा सकती है।
- आश्रितों को भी लाभ: कर्मचारी/पेंशनर के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलता है।
लाभ प्राप्त करने की पात्रता
- उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी।
- उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनभोगी (Retired Employees)।
- उपरोक्त श्रेणियों के सभी पात्र आश्रित परिवार के सदस्य।
लाभ (स्टेट हेल्थ कार्ड) कैसे प्राप्त करें?
- ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक पोर्टल upsects.in पर जाकर 'Apply for State Health Card' पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और विभाग से जुड़ी जानकारी (जैसे PPO नंबर या एम्प्लॉई आईडी) दर्ज करें।
- दस्तावेज: परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और फोटो अपलोड करें।
- सत्यापन: आवेदन को आपके संबंधित विभाग (DDO/HO) द्वारा ऑनलाइन सत्यापित (Verify) किया जाएगा।
- कार्ड डाउनलोड: सत्यापन के बाद, आप पोर्टल से अपना 'स्टेट हेल्थ कार्ड' डाउनलोड कर सकते हैं।
इलाज के समय: किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में भर्ती होते समय यह कार्ड और आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है।
क्या आप अपने विभाग के DDO द्वारा आवेदन सत्यापित करने की वर्तमान स्थिति (Status) चेक करना
Salient Features of Pandit Deendayal Upadhyay Rajya Karmchari Cashless Chikitsa Yojna.
(1). The scheme provides cashless treatment facility to UP State Government Employees, Retired State Government Employees and their dependents.
(2). Cashless Treatment facility is available in Ayushman Empanelled Private and Government Hospitals.
(3). Cashless Treatment up to Rs. 5 lakh per year per family is available to each beneficiary family in Private Hospitals Empanelled under Ayushaman Bharat.
(4). Cashless Treatment without any financial limit will be available to beneficiary families in Government Medical Colleges, Institutions and other Government hospitals of Uttar Pradesh.
(5). All State Government Employees, Retired State Government Employees and their dependents are eligible for cashless treatment under the scheme.
(6). All State Government Employees, Retired State Government Employees and their dependents would be given a State Health Card.
📝 नोट : 👉 आवेदन ऑनलाइन कराने अथवा सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।