राशन कार्ड में संशोधन (Correction) सही जानकारी सुनिश्चित करने, सरकारी सब्सिडी का लाभ लेने, परिवार में नए सदस्य को जोड़ने या हटाने, और आधार लिंकिंग/e-KYC (31 मार्च 2026 तक अनिवार्य) के लिए जरूरी है, जिससे गलत जानकारी के कारण राशन बंद न हो। यह संशोधन राज्य की खाद्य विभाग वेबसाइट (जैसे fcs.up.gov.in), जन सेवा केंद्र (CSC), या खाद्य आपूर्ति कार्यालय (DSO) जाकर किया जा सकता है।
राशन कार्ड में संशोधन के कारण:
- सदस्य विवरण में बदलाव: किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि, या जेंडर गलत होने पर।
- परिवार में नाम जोड़ना/हटाना: विवाह के बाद या मृत्यु/अलग होने पर नाम अपडेट करना।
- पता परिवर्तन: स्थान बदलने पर कार्ड पर पता अपडेट करना।
- e-KYC और आधार लिंकिंग: सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए वेरिफिकेशन के लिए।
संशोधन कैसे करें (प्रक्रिया):
- ऑनलाइन पोर्टल: अपने राज्य की खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लॉगिन/फॉर्म: पोर्टल पर "Ration Card Correction" या "Update Details" सेक्शन चुनें और संशोधन फॉर्म भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड: आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र) अपलोड करें।
- सबमिशन: आवेदन फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट ले लें।
- ऑफलाइन: यदि ऑनलाइन सुविधा नहीं है, तो अपने खाद्य आपूर्ति कार्यालय (DSO) में जाकर आवेदन पत्र जमा करें
📝 नोट : 👉 आवेदन ऑनलाइन कराने अथवा सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।