उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC) के लिए e-District UP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह सेवा शिक्षा, सरकारी नौकरियों और योजनाओं में आरक्षण के लिए आवश्यक है। यह केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सामान्यतः इसकी वैधता अनिश्चित होती है (जब तक जाति श्रेणी न बदले)।
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं:
- ऑनलाइन आवेदन: e-District UP पोर्टल या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से।
- प्रमाण पत्र के प्रकार: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छायाप्रति, पार्षद/ग्राम प्रधान का पत्र, और आधार कार्ड।
- आवेदन शुल्क: जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से मामूली सेवा शुल्क।
- प्रक्रिया: आवेदन ऑनलाइन जमा करने के बाद संबंधित तहसील में सत्यापन के बाद जारी किया जाता है।
- स्थिति ट्रैकिंग: e-District वेबसाइट पर 'आवेदन की स्थिति' चेक करने की सुविधा।
ऑनलाइन आवेदन अथवा सहायता हेतु नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर एक संदेश भेजे। हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी।