भारत में आर्म्स फैक्ट्री (शस्त्र निर्माण) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 'औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग' (DPIIT) की वेबसाइट के माध्यम से G2B पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। 12.7 mm से कम के छोटे हथियारों के लिए 'गृह मंत्रालय' में फॉर्म A-6 के तहत आवेदन आवश्यक है, जिसके लिए तकनीकी क्षमता, सुरक्षा मंजूरी और कंपनी के दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
आर्म्स फैक्ट्री लाइसेंस (Industrial License) की प्रक्रिया:
- आवेदन फॉर्म (Application Form): 'शस्त्र नियम, 2016' के तहत, आपको DPIIT के e-Biz या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
- गृह मंत्रालय की मंजूरी (MHA Approval): छोटे हथियारों के लिए, आवेदन फॉर्म A-6 और सुरक्षा मंजूरी (Security Clearance) के साथ सीधे गृह मंत्रालय के पास जाना होता है।
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):
- कंपनी का पंजीकरण, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
- निदेशकों (Directors) के पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट)।
- पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण।
- सुरक्षा उपायों और निर्माण प्रक्रिया का विवरण।
- सुरक्षा जांच (Security Verification): आवेदन के बाद, पुलिस और गृह मंत्रालय द्वारा शारीरिक फिटनेस, आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाती है।
- लाइसेंस शुल्क (License Fee): आवेदन पत्र के साथ भारत कोष वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।
विशेष ध्यान दें:
- योग्यता: आवेदन करने वाली कंपनी का भारतीय होना अनिवार्य है और निदेशकों पर कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
- उत्पादन: यह लाइसेंस तभी मिलता है जब आप हथियार के उत्पादन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम हों।
(नोट: यह सामान्य प्रक्रिया है, अधिक जानकारी के लिए 'आर्म्स एक्ट 1959' के नवीनतम नियमों को देखें।)
आवेदन ऑनलाइन कराने या सहायता के लिए नीचे दिया गया फॉर्म भरकर भेजें। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क करें।