आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल (Arms License Renewal) के लिए समाप्ति तिथि से कम से कम 2 महीने पहले NDAL-ALIS पोर्टल (ndal-alis.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें। फॉर्म A3 भरें, पुलिस वेरिफिकेशन (PCC), मेडिकल सर्टिफिकेट (Form S3), और आयुध भंडारण का शपथ पत्र (Form S2) जमा करें। रिन्यूअल की वैधता 3-5 वर्ष होती है, और इसे India.gov.in पर भी अप्लाई किया जा सकता है।
लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया (Steps to Renew):
- ऑनलाइन आवेदन: NDAL-ALIS वेबसाइट पर जाएँ, या संबंधित राज्य की पुलिस वेबसाइट जैसे Kolkata Police पर Form A 3 का उपयोग करें।
- दस्तावेज़ जमा करना: निम्नलिखित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करें या पुलिस स्टेशन में जमा करें:
- मूल लाइसेंस बुक (Original license book)।
- निवास का प्रमाण (Address proof - आधार, पासपोर्ट, या बिजली बिल)।
- मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (Form S3)।
- हथियारों के सुरक्षित उपयोग का हलफनामा (Form S2)।
- पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC)।
- फीस का भुगतान: रिन्यूअल फीस का भुगतान करें। विलंब होने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- सत्यापन (Verification): आपके दस्तावेजों और हथियारों का स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- नवीनीकरण: सत्यापन के बाद, लाइसेंस को 3 या 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत (Renew) कर दिया जाएगा।
ध्यान दें:
- लाइसेंस खत्म होने के बाद हथियार रखना अवैध है।
- 2019 के नियमों के अनुसार, अब एक व्यक्ति अधिकतम दो (2) हथियार ही रख सकता है।
- यदि लाइसेंस 2 साल से अधिक समय से समाप्त हो गया है, तो आपको नए लाइसेंस (Fresh License) के लिए आवेदन करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन आवेदन अथवा किसी सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजे। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।