उत्तर प्रदेश में Duplicate DL (डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस) तब जारी किया जाता है जब आपका मूल लाइसेंस खो जाए, चोरी हो जाए या पूरी तरह से फट/खराब हो जाए।
Duplicate DL की मुख्य विशेषताएं
- समान वैधता: डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता (Validity) वही रहती है जो आपके मूल (Original) लाइसेंस की थी।
- फेसलेस सेवा: यूपी में यह सेवा अब 'फेसलेस' है, यानी अगर आपका DL आधार से लिंक है, तो आपको RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- स्मार्ट कार्ड: नया लाइसेंस क्यूआर कोड वाले आधुनिक स्मार्ट कार्ड के रूप में डाक द्वारा घर भेजा जाता है।
- ऑनलाइन रिकॉर्ड: आवेदन करते ही आपका डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, जिसे आप तुरंत mParivahan पर देख सकते हैं।
इसके लाभ
- कानूनी सुरक्षा: लाइसेंस खो जाने के बाद वाहन चलाना अपराध है। डुप्लीकेट DL आपको भारी जुर्माने से बचाता है।
- दुरुपयोग से बचाव: खोए हुए DL की सूचना (FIR) और डुप्लीकेट के लिए आवेदन करने से आपके पुराने लाइसेंस के गलत इस्तेमाल की संभावना खत्म हो जाती है।
- निरंतरता: बिना किसी नए टेस्ट के आपको अपना पुराना ड्राइविंग अधिकार वापस मिल जाता है।
- पहचान की बहाली: आपका महत्वपूर्ण पहचान और आयु प्रमाण पत्र वापस मिल जाता है।
लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया (आवेदन कैसे करें)
- FIR/NCR दर्ज करें: यदि लाइसेंस खो गया है, तो सबसे पहले UP Police की वेबसाइट पर ऑनलाइन Lost Article Report दर्ज करें। इसकी कॉपी जरूरी है।
- ऑनलाइन आवेदन: परिवहन सारथी पोर्टल पर जाएं और 'Uttar Pradesh' चुनें।
- सेवा का चुनाव: 'Apply for Duplicate DL' विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण भरें: अपना DL नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। अपनी श्रेणी (जैसे Lost या Mutilated) चुनें।
- दस्तावेज अपलोड: ऑनलाइन दर्ज FIR की कॉपी और (यदि उपलब्ध हो) पुराने DL की फोटोकॉपी अपलोड करें।
- फीस का भुगतान: निर्धारित शुल्क (लगभग ₹200-400 + ₹200 स्मार्ट कार्ड फीस) ऑनलाइन जमा करें।
- प्राप्ति: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपका नया DL रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट से आ जाएगा।
क्या आपके पास अपना DL नंबर सुरक्षित है, या आप उसे ऑनलाइन सर्च करने का तरीका जानना चाहते हैं?
📝 नोट : 👉 आवेदन ऑनलाइन कराने अथवा सहायता के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर संदेश भेजें। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी।