यदि आपकी कोई वस्तु या अभिलेख खो गए है और आप पुलिस मे खोई हुई वस्तु के लिए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते है। तब आप इस सेवा का टोकन प्राप्त कर सकते है। कुछ देर मे ही आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करा दी जाएगी।
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Frequently Asked Questions
Question:
पुलिस मे रिपोर्ट कौन दर्ज करा सकता है।
Answer:
कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, पुलिस मे रिपोर्ट दर्ज करा सकता है।
Question:
क्या रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी?
Answer:
नहीं, इस प्रकार की रिपोर्ट औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
Question:
क्या यह पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई सरकारी शुल्क देना होता है?
Answer:
नहीं, इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कंप्युटर ऑपरेटर अपना पारिश्रमिक लेता है।